7 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं, चेक करें नया स्लैब रेट

Budget 2023- Income Tax Slab Announcement: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने लंबे समय बाद इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया है। वर्ष 2014 के बाद पहली बार टैक्स एग्जेम्प्शन की लिमिट को बढ़ाया गया है। अब इसे 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं आयकर रीबेट सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये कर दिया गया है यानी कि 7 लाख रुपये तक की आय पर जो टैक्स देनदारी बनेगी, उसे सरकार माफ कर देगी। इसके अलावा टैक्स स्लैब की संख्या को छह से घटाकर पांच कर दिया गया है। हालांकि ये राहत नए टैक्स सिस्टम के तहत ही है। पुराने टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पुरानी टैक्स व्यवस्था की बजाय अब नई टैक्स व्यवस्था को डिफॉल्ट बनाने का ऐलान किया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 52500 रुपये कर दिया गया है।

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